भू मालिकों को अवार्ड राशि लेने के लिए जरूरी दस्तावेज निर्धारित समयावधि में जमा करवाने जरूरी: धीरेंद्र
भू मालिकों को अवार्ड राशि लेने के लिए जरूरी दस्तावेज निर्धारित समयावधि में जमा करवाने जरूरी: धीरेंद्र खड़गटा
रोहतक, 21 दिसंबर। उपायुक्त एवं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रोहतक के प्रशासक धीरेंद्र खडगटा ने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत जिला रोहतक-पानीपत-सोनीपत-झज्जर के भू-मालिकों की शहरी सम्पदा विभाग द्वारा अर्जित भूमि की मूल अवार्ड की राशि व माननीय न्यायालयों द्वारा बढ़ोतरी राशि का भुगतान भूमि अर्जन अधिकारी, शहरी सम्पदा विभाग, सैक्टर 2-3 रोहतक कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।
उन्होंने सभी संबंधित भू-मालिकों से कहा है कि वे अपनी अर्जित भूमि से संबंधित दस्तावेज, बैंक खाता की प्रति, आईएफएससी कोड नंबर, पैन नंबर व आधार नंबर इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक सप्ताह के अन्दर-अंदर जमा कराये ताकि अवार्ड की राशि व बढोतरी राशि के वितरण कार्य का निपटान शीघ्र किया जा सके। इसके बाद बढ़ोतरी राशि पर इस कार्यालय द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।